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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
(एम एस वाई)
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना (एमएसवाई) और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना (एमएसएसवाई) दोनों के लिए एक ही खाता मान्य है।
आवेदक केवल एक योजना में ऋण का लाभ उठा सकते हैं।
पंजीकरण करें
जिन आवेदकों ने एक योजना में पंजीकरण कराया है, उन्हें दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है और वे उसी खाते का उपयोग दूसरी योजना में कर सकते हैं